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हरियाणा सरकार बेटियों को दे रही 71 हजार रुपये, जानें कैसे उठाएं लाभ

Haryana News: हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 71,000 रुपये, 51,000 रुपये और 31,000 रुपये की मदद मिल सकेगी।

इतना मिलेगा लाभ 

अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त जाति (Vimukt Jati) के परिवारों को, जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, विवाह के लिए 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

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सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों और बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को या जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 51,000 रुपये का शगुन मिलेगा।

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार, जो बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।

यदि विवाहिता का या उसके पति का दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, तो उन्हें 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अन्यथा, यदि विवाहिता या उसके पति में से कोई एक 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है, तो 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी।

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रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने के भीतर ई-दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद ही वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

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